महा कोविड-19 न्यू गाइडलाइंस पीडीएफ : MHA COVID-19 New Guidelines PDF | List Of Allowed & Not Allowed Activities

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MHA COVID-19 New Guidelines PDF :- आज के  इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको अधिकारियों द्वारा रिलीज की गई महा कोविड-19 न्यू गाइडलाइंस के बारे में जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। आज हम आपको आने वाले दिसंबर महीने में अनुमति प्राप्त गतिविधियों तथा वह गतिविधियां जिनको अनुमति प्राप्त नहीं है की सूची के बारे में सभी जानकारी प्रदान करेंगे।

मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स के संबंधित अधिकारियों द्वारा दिसंबर महीने में कैंडीडेट्स को कोरोनावायरस महामारी से लड़ने में सहायता करने के लिए  एक नई पीडीएफ(महा कोविड-19 न्यू गाइडलाइंस) लांच की गई है।स्थानीय अधिकारियों द्वारा अनुसरण किए गए सभी नए प्रतिबंधों और नागरिक और नियंत्रण क्षेत्र प्रतिबंधों तथा महा कोविड-19 न्यू गाइडलाइंस के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़ें।

महा कोविड-19 न्यू गाइडलाइंस पीडीएफ

महा कोविड-19 न्यू गाइडलाइंस पीडीएफ

मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स भारत द्वारा कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए महा कोविड-19 न्यू गाइडलाइंस को लांच किया गया है। जैसा कि हम सभी जानते ही हैं हमारे देश में कोरोनावायरस का फैलाव कम नहीं हो रहा है। यही कारण है कि संबंधित अधिकारियों द्वारा लोगों की कोरोनावायरस महामारी से लड़ने में सहायता करने के लिए 25 नवंबर 2024 को महा कोविड-19 न्यू गाइडलाइंस को लॉन्च किया गया है। अगर हम भारत में कोरोनावायरस महामारी से बचना चाहते हैं तो हमें बहुत से नए उपाय  पर ध्यान देने की आवश्यकता है। नागरिकों पर नए प्रतिबंध लगाए गए हैं। तथा अब केंद्र शासित प्रदेश तथा राज्य सरकार द्वारा कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए स्वयं निर्णय लिए जाएंगे।

PM Modi Yojana | सरकारी योजना सूची

Key Points Of MHA Guidelines

NameMHA COVID-19 New Guidelines PDF (महा कोविड-19 न्यू गाइडलाइंस)
Launched byMinistry of Health affairs
ObjectiveProviding new guidelines for the spread of coronavirus pandemic
Launched forThe citizens of India
Official notificationhttps://www.mha.gov.in

COVID Appropriate Behaviour :- महा कोविड-19 न्यू गाइडलाइंस

कोविद -19 के संक्रमण को रोकने  के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय भारत द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित नियमों तथा महा कोविड-19 न्यू गाइडलाइंस का पालन करना चाहिए।

  • राज्य / केंद्रशासित प्रदेश सरकार COVID-19 उपयुक्त व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए सभी आवश्यक उपाय करनी चाहिए।
  • फेस मास्क  पहनने, हाथ की स्वच्छता और सोशल डिस्टेंसिंग के सख्त प्रवर्तन को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
  • फेस मास्क पहनना एक आवश्यक निवारक उपाय है।
  • इस मुख्य आवश्यकता को लागू करने के लिए, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनिक कार्यों पर विचार कर सकते हैं।
  • जिसके अंतर्गत, सार्वजनिक और कार्यक्षेत्रों में फेस मास्क न पहनने वाले पर उपयुक्त जुर्माना लगाना भी शामिल हो सकता है।
  • भीड़-भाड़ वाली जगहों, विशेषकर बाजारों, साप्ताहिक बाज़ारों और सार्वजनिक परिवहन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी संक्रमण को‌ रोकने का काम करेगा।
  • स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) बाजार स्थानों में भीड़ को विनियमित करने के लिए एक SOP जारी करेगा।
  •  जिसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा सख्ती से लागू किया जाएगा।
  • विमान, ट्रेन और मेट्रो रेल में यात्रा को विनियमित करने के लिए SOP पहले से ही हैं।
  •  जिन्हें सख्ती से लागू किया जाए।
  • राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश सार्वजनिक परिवहन के अन्य साधनों।
  • जैसे, बसों, नावों आदि में यात्रा को विनियमित करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करेंगे ।
  •  यह सुनिश्चित करेंगे कि इनका सख्ती से अनुपालन किया जाए।
  • COVID-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देश।
  • जैसा कि ANNEXURE I में निर्दिष्ट है, का पूरे देश में स्ट्रिक्टली पालन किया जाए।

Surveillance and containment :- महा कोविड-19 न्यू गाइडलाइंस

राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश के अधिकारियों द्वारा स्वयं निम्नलिखित महा कोविड-19 न्यू गाइडलाइंस तथा Surveillance and containment का पालन किया जाए।

  • कंटेनमेंट जोन, अजेय और उच्च घटना क्षेत्रों का प्रभावी सीमांकन, वायरस के ट्रांसमिशन की श्रृंखला को तोड़ने।
  • वायरस को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है।
  •  इस संबंध में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए।
  • ज़ोन अधिकारियों द्वारा सूक्ष्म स्तर पर कंटेनमेंट ज़ोन का सावधानीपूर्वक सीमांकन किया जाएगा।
  • कंटेनमेंट ज़ोन की सूची संबंधित जिला कलेक्टरों और राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा वेबसाइटों पर अधिसूचित की जाएगी।
    • यह सूची  MoHFW के साथ भी साझा की जाएगी।
    • सीमांकित कंटेनमेंट जोन के भीतर, MoHFW द्वारा निर्धारित, रोकथाम के उपाय, निम्नानुसार दिए गए हैं।
    • कंटेनर जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी।
    • यह सुनिश्चित करने के लिए सख्त परिधि नियंत्रण होगा
    • चिकित्सा आपात स्थिति को छोड़कर और आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति बनाए रखने के लिए
    • इन क्षेत्रों में या उससे बाहर के लोगों की आवाजाही न हो।
    • इस उद्देश्य के लिए गठित निगरानी टीमों द्वारा  घर-घर निगरानी की जाएगी।
    • निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार परीक्षण किया जाएगा।
    • संपर्कों की सूची को सभी लोगों के संबंध में सकारात्मक पाया जाएगा।
CSC Digital Seva Kendra
  • साथ ही उनकी ट्रैकिंग, पहचान, संगरोध और 14 दिनों के लिए संपर्कों का पालन (72 घंटे में 80% संपर्कों का पता लगाया जाएगा)।
    • COVID-19 रोगियों का उपचार सुविधाओं / घर में क्विक आइसोलेशन (होम आइसोलेशन  दिशानिर्देशों को पूरा करने के अधीन)  सुनिश्चित किया जाए।
    • ILI / SARI मामलों के लिए निगरानी स्वास्थ्य सुविधाओं या आउटरीच मोबाइल इकाइयों या बफर जोन में बुखार क्लीनिक के माध्यम से किया जाएगा।
    • COVID-19 उचित व्यवहार पर समुदायों में जागरूकता पैदा की जाएगी।
  • निर्धारित कंटेंटमेंट जोन   उपायों के पालन सुनिश्चित करना  स्थानीय जिला, पुलिस और नगरपालिका अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी ।
  •  राज्य / केंद्रशासित प्रदेश सरकार इस संबंध में संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करेंगी।

Permitted and prohibited activities under महा कोविड-19 न्यू गाइडलाइंस

निम्नलिखित कर्तव्यों को संबंधित अधिकारियों द्वारा निर्धारित SOPs के संबंध में निषिद्ध और अनुमत है: –

  • कंटेंटमेंट जोन के बहार सभी गतिविधियों को अनुमति है।
  • सिर्फ निम्नलिखित को छोड़कर जिन्हें कुछ प्रतिबंधों के साथ अनुमति प्रदान की गई है।
    • यात्रियों की अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा, जैसा कि एमएचए द्वारा अनुमत है।
    • सिनेमा हॉल और सिनेमाघर, 50% तक की क्षमता के लिए।
    • स्विमिंग पूल, केवल खेल व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिए।
    • प्रदर्शनी हॉल, केवल व्यापार से व्यवसाय के लिए (बी 2 बी) प्रयोजनों के लिए।
    • सामाजिक / धार्मिक / खेल / मनोरंजन / शैक्षिक / सांस्कृतिक / धार्मिक सभा, हॉल की क्षमता का अधिकतम 50% तक, बंद स्थानों में 200 व्यक्तियों की छत के साथ; और खुले स्थानों में, मैदान / स्थान के आकार को ध्यान में रखते हुए।
    • हालांकि, स्थिति के उनके आकलन के आधार पर, राज्य / केंद्रशासित प्रदेश बंद स्थानों में छत को 100 व्यक्तियों या उससे कम  कर सकते हैं।
आत्मनिर्भर भारत अभियान 2023
  • विभिन्न गतिविधियों के लिए एसओपी निर्धारित किए गए हैं।
  •  इनमें शामिल हैं यात्री ट्रेनों द्वारा आवाजाही,हवाई यात्रा, मेट्रो ट्रेनें,स्कूलों,उच्च शिक्षण संस्थान, होटल और
  • रेस्तरां,शॉपिंग मॉल, मल्टीप्लेक्स और मनोरंजन पार्क, योग केंद्र और व्यायामशाला,सभाएँ और सभाएँ, आदि।
  • SOP संबंधित अधिकारियों द्वारा सख्ती से लागू किया जाएगा, जो उनके सख्त पालन के लिए जिम्मेदार होंगे।
  • स्थिति के अपने आकलन के आधार पर, राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश,
  • कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए स्थानीय प्रतिबंध लगा सकते हैं,। जैसे रात के कर्फ्यू ।
  •  हालांकि, राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश सरकार केंद्र सरकार के पूर्व परामर्श के बिना, किसी भी कंटेनमेंट जोन (राज्य / जिला / उप-मंडल / शहर स्तर) के बहार लोग डाउन  नहीं लगा सकती ।
  • राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को भी कार्यालयों में सामाजिक भेद को लागू करने की आवश्यकता है।
  •  शहरों में, जहां साप्ताहिक केस पॉजिटिविटी रेट 10% से अधिक है, ।
  • संबंधित राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को एक ही समय में कार्यालय में भाग लेने वाले कर्मचारियों की संख्या को कम करने के उद्देश्य से  समय ।
  • तथा अन्य उपयुक्त उपायों को लागू करने पर विचार करना होगा, जिससे सामाजिक दूरी सुनिश्चित होगी।
  • अंतर-राज्य और व्यक्तियों और वस्तुओं के अंतर-राज्य आंदोलन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, जिसमें क्रॉस-लैंड-बॉर्डर ट्रेड शामिल हैं। पड़ोसी देशों के साथ संधियाँ। 
  • इस तरह के आंदोलनों के लिए अलग से अनुमति / अनुमोदन / ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी।
Pradhanmantri Ayushman bharat Yojana
  • 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, सह-रुग्णता वाले व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को घर पर रहने की सलाह दी जाती है
  • सिर्फ आवश्यक और स्वास्थ्य उद्देश्यों के लिए छोड़कर।
  • आरोग्य सेतु संक्रमण के संभावित जोखिम की प्रारंभिक पहचान करने में सक्षम बनाता है, और इस प्रकार व्यक्तियों और समुदाय के लिए एक कवच का काम करता है।
  • कार्यालयों और कार्यस्थलों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, सर्वोत्तम प्रयास के आधार पर नियोक्ताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी कर्मचारियों द्वारा संगत मोबाइल फोन में आरोग्य सेटअप स्थापित किया  जाए।
  • 50 या अधिक कर्मचारियों वाले संगठनों और व्यावसायिक संस्थाओं को आरोग्य सेतु ओपनएपीआई सेवा का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है
  • OpenAPI सुविधा संगठनों और कर्मचारियों को एक COVID 19 जोखिम मुक्त वातावरण में काम पर लौटने की सुविधा प्रदान करेगी।
  • जिला अधिकारी व्यक्तियों को संगत मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतु एप्लिकेशन को स्थापित करने ।
  • और नियमित रूप से ऐप पर अपनी स्वास्थ्य स्थिति को अपडेट करने की सलाह दे सकते हैं।
  • यह जो जोखिम में हैं उन व्यक्तियों को चिकित्सा ध्यान देने के लिए समय पर प्रावधान की सुविधा देगा ।

महा कोविड-19 न्यू गाइडलाइंस को तोड़ने पर दंड

जिन नागरिकों को महा कोविड-19 न्यू गाइडलाइंस या सोशल डिस्टेंसिंग की गाइडलाइंस को तोड़ते हुए पाया जाएगा उन्हें निम्नलिखित दंड दिए जाएंगे।

  • राज्य / केंद्रशासित प्रदेश सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत जारी इन दिशानिर्देशों को किसी भी तरीके से कमजोर नहीं किया जाएगा।
  • सोशल डिस्टेंसिंग के लिए राज्य तथा केंद्र शासित सरकार जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके 1973 की criminal procedure code के सेक्शन 144 के प्रावधानों का उपयोग।
  • सभी जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उपरोक्त उपायों को सख्ती से लागू किया जाए।
  • इन उपायों का उल्लंघन करने वाले  व्यक्ति पर आईपीसी की धारा 88 के तहत कानूनी कार्रवाई के साथ साथ, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों तथा अन्य लागू कानूनी प्रावधानों के  अनुसार कार्यवाही करने के उत्तरदाई है

सुरक्षा उपाय

कोरोनावायरस महामारी के प्रकोप को रोकने के लिए भारत के नागरिकों को निम्नलिखित सुरक्षा उपाय का पालन करना होगा।

  • फेस कवरिंग- सार्वजनिक स्थानों,कार्यस्थलों में और परिवहन के दौरान पर फेस कवर पहनना अनिवार्य है। 
  • Social distancing -व्यक्तियों को सार्वजनिक स्थानों पर न्यूनतम 6 फीट (2 गज की दूरी) की दूरी बनाए रखनी चाहिए।
  • दुकाने ग्राहकों के साथ सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें।
  • सार्वजनिक स्थानों पर थूकना फाइन के साथ दंडनीय हो।
  • जैसा कि राज्य / संघ राज्य क्षेत्र के स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अपने कानूनों, नियमों या विनियमों के अनुसार निर्धारित किया जा सकता है।
  • Work from home (WfH)-इतना ज्यादा से ज्यादा संभव हो WFH का पालन किया जाए।
  • कार्यालयों, कार्यस्थलों, दुकानों, बाजारों और औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में काम / व्यापार के घंटों को फॉलो  किया जाए।
  • स्क्रीनिंग और हाइजीन-सभी प्रवेश बिंदुओं पर थर्मल स्कैनिंग, हैंड वाश या सैनिटाइज़र और निकास बिंदुओं और सामान्य क्षेत्रों में हैंड वाश या सैनिटाइज़र का प्रावधान किया जाएगा।
  • संपूर्ण कार्यस्थल, सामान्य सुविधाओं और मानव संपर्क में आने वाले सभी बिंदुओं जैसे कि दरवाज़े के हैंडल आदि की बार-बार सफाई सुनिश्चित किए जाएं ।
  • तथा शिफ्ट के बीच में  भी सफाई सुनिश्चित की जाए  हैं।
  • सोशल डिस्टेंसिंग-कार्यस्थलों के प्रभारी सभी व्यक्ति श्रमिकों के बीच पर्याप्त दूरी, शिफ्ट के बीच पर्याप्त अंतराल, कर्मचारियों के दोपहर के भोजन के लिए अवकाश  आदि को सुनिश्चित करें।

Conclusion

कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर ,भारत द्वारा महा कोविड-19 न्यू गाइडलाइंस को लॉन्च किया गया है। इस महा कोविड-19 न्यू गाइडलाइंस के अंतर्गत आने वाले दिसंबर महीने के लिए कुछ गतिविधियों को अनुमति प्रदान की गई है।तथा कुछ गतिविधियों को अनुमति प्रदान नहीं की गई है। कैंडिडेट को कोरोनावायरस महामारी से लड़ने सहायता प्रदान करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर के संबंधित अधिकारियों द्वारा नई पीडीएफ को लांच किया गया है।

दोस्तोंं, आज के इस आर्टिकल में हमने आपको महा कोविड-19 न्यू गाइडलाइंस के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की| हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का यह आर्टिकल अवश्य ही पसंद आएगा| यदि आप इस आर्टिकल से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न पूछना चाहते  हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ  सकते हैं| हम अवश्य ही आपके प्रश्नों का उत्तर प्रदान करेंगे| हमारे इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

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