उत्तराखंड स्वरोजगार योजना :मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना उत्तराखंड आवेदन

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उत्तराखंड स्वरोजगार योजना : उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी द्वारा शुरू कराई गई है ताकि प्रवासी मजदूरों को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएं और उन्हें लॉक डाउन की वजह से आए हुए मुश्किलों से बाहर निकाला जाए। जैसे कि आप जानते हैं वह दूसरे जगह पर काम करने के लिए गए थे अभी लॉकडाउन के कारण वे दोबारा से पालन करके अपने राज्य में लौट कर आए हैं इसीलिए सरकार द्वारा लोन मुहैया कराया जा रहा है।

दोस्तों आज के इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको उत्तराखंड स्वरोजगार योजना के बारे में पूरी जानकारी प्रदान करेंगे। जिसमें हम बताएंगे कि किस प्रकार से आप योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ पात्रता दस्तावेज की जानकारी को भी प्रदान करेंगे। यह लोन सरकार द्वारा ग्रामीण बैंक सरकारी बैंक अन्य शेड्यूल बैंक और राष्ट्रीय कृत बैंकों के माध्यम से प्रदान किया जा रहा है।

उत्तराखंड स्वरोजगार योजना

उत्तराखंड स्वरोजगार योजना 2023

जानकारी के लिए बता दें कि इस योजना के तहत निर्माण में ₹2500000 तक का लोन उसी के साथ-साथ सेवा क्षेत्र में ₹1000000 तक की परियोजना पर लोन उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य के जो भी वापस आए हुए प्रवासी मजदूर उत्तराखंड प्रवासी स्वरोजगार योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन करना चाहते हैं तब उन्हें ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों तरीके से ही आवेदन करने की प्रक्रिया उपलब्ध कराई गई है।

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सरकार की ऑफिशल वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। उसी के साथ शादी ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तब आवेदन पत्र या रजिस्ट्रेशन फॉर्म को डाउनलोड करके बैंक में जाकर सभी दस्तावेजों के साथ वहीं पर जमा कराना होगा। जब आवेदन पूरा हो जाएगा उसके बाद दस्तावेजों की पुष्टिकरण की जाएगी जिसके बाद लाभार्थियों को लाभ प्राप्त होगा।

Uttarakhand Pravasi Swarojgar yojana Highlights

योजना का नाममुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना
इनके द्वारा शुरू की गयीमुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत
लाभार्थीराज्य के प्रवासी मजदूर
उद्देश्यप्रवासी मजदूरों को लोन उपलब्ध कराना
ऑफिसियल वेबसाइटhttps://doiuk.org/

उत्तराखंड स्वरोजगार योजना का उद्देश्य

नौटंकी सीधी में पलायन करके आने वाले प्रवासी मजदूरों को गुटखा रोजगार शुरू कराने के लिए उत्तराखंड स्वरोजगार योजना के तहत लोन मुहैया कराने का मुख्य उद्देश्य है। ताकि वह अपने जीवन यापन अच्छे तरीके से कर सकें और अपने भरण-पोषण करने के लिए किसी ना किसी रोज घर की तरफ जा सके।

क्योंकि जिस प्रकार से लोड हुआ है उस तरह से सब के कारोबार ठप हो चुके हैं जिनकी वजह से प्रवासी मजदूरों का काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। और उन्हें कोई भी कारोबार या फिर रोजगार प्रदान नहीं किया जा रहा इन्हीं समस्याओं को देखते हुए उत्तराखंड स्वरोजगार योजना की शुरुआत की गई।

उत्तराखंड स्वरोजगार योजना में शामिल वित्तीय सहायता

  • ₹250000 विनिर्माण क्षेत्र के लिए
  • 1000000 रुपए सेवा क्षेत्र के लिए
  • 1000000 रुपए व्यापार क्षेत्र के लिए

उत्तराखंड स्वरोजगार योजना की मार्जिन मनी

  • योग्यता के रूप में सामान्य श्रेणी को 10% परियोजना का लागत पैसा बैंक में जमा कराना होगा।
  • योग्यता के रूप में विशेष श्रेणी के आवेदकों को 5% पैसा बैंक में जमा कराना होगा।

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उत्तराखंड स्वरोजगार योजना के लाभ

  • उत्तराखंड के निवासी योजना के तहत पात्र माने जाएंगे।
  • वापस आए हुए प्रवासी मजदूरों को लाभ प्रदान किया जाएगा।
  • राज्यों म के प्रवासी मजदूरों को अपना खुद का कारोबार शुरू करने के लिए सरकार मदद करेगी।
  • राष्ट्रीय कृत बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राज्य सहकारी बैंक द्वारा मुहैया कराया जाएगा।
  • उसी के साथ साथ अन्य शेड्यूल बैंकों से भी लोन मुहैया कराया जाएगा।
  • सरकार राज्य किए उद्दमशील और प्रवासी उत्तराखंड वासियों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करेगी।
  • आवेदन करने की प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से है।
  • ऑनलाइन आवेदन करने के लिए ऑफिशल वेबसाइट पर जाना होगा।
  • ऑफलाइन आवेदन करने के लिए बैंक में जाना होगा।
  • ऑफिशियल आवेदन करने के लिए आवेदन पत्र डाउनलोड करना होगा।
  • योजना के तहत लाभ प्राप्त करने हेतु अधिकारियों द्वारा निर्देश दिए गए हैं।
  • इस योजना को गांव-गांव तक पहुंचाया जाएगा ताकि युवा लाभ प्राप्त कर सके।
  • जो भी लोन प्रदान किया जाएगा उसमें 25% की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
  • छोटे और सीमांत किसानों को बिना ब्याज के योजना के तहत कर्ज दिया जाएगा।
  • इस योजना के तहत जरूरतमंद और बेरोजगारों को ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी।

उत्तराखंड स्वरोजगार योजना के लिए पात्रता

जो भी योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं उन्हें कुछ पात्रता को मानना होगा जिसकी जानकारी इस प्रकार से है।

  • आवेदक उत्तराखंड का मूल निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक की उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए।
  • केवल एक बार ही इस योजना के तहत लाभ प्राप्त किया जा सकता है।
  • शैक्षिक योग्यता की योजना के तहत बाध्यता नहीं है।
  • ज्यादा आवेदन होने पर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर चयन किया जाएगा।
  • पिछले 5 वर्षों में राज्य सरकार या सरकार द्वारा किसी भी अन्य स्वरोजगार योजना के तहत लाभ प्राप्त नहीं किया होना चाहिए।
  • निम्नलिखित आवेदकों को पत्र के साथ प्रमाण पत्र देनी होगी जैसे कि
  • अनुसूचित जाति
  • अनुसूचित जनजाति
  • अल्पसंख्यक
  • अन्य पिछड़ा वर्ग
  • भूतपूर्व सैनिक
  • महिला एवं दिव्यांगजन के आवेदक

उत्तराखंड स्वरोजगार योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन

  • सबसे पहले आप ऑफिशल वेबसाइट पर जाना होगा।
  • ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जाएगा।
  • होम पेज खुलने के बाद आपको योजना का पीडीएफ डाउनलोड करना होगा।
  • पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म में पूछी गई जानकारी का चयन करें।
  • जानकारी में नाम पिता का नाम पति का नाम जन्मतिथि आदि का चयन करें।
  • सभी जानकारियों को भरने के बाद अपने दस्तावेजों को भी अटैच कर दें।
  • दस्तावेज attach करने के बाद आप राष्ट्रीय कृत बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राज्य सहकारी बैंक में जाकर जमा करा सकते हैं।
  • आप चाहे तो अन्य सचेंडुलेड बैंक में भी जाकर अपना फॉर्म जमा करा सकते हैं।
  • इस प्रकार से आपका ऑफलाइन तरीके से आवेदन पूरा हो जाएगा।

उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

  • सबसे पहले आपको ऑफिशल वेबसाइट पर जाना होगा।
  • ऑनलाइन वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुलेगा।
  • फॉर्म पर इसमें आपको पंजीकरण करें कि ऑप्शन पर क्लिक करना है।
  • ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप के समय नया पेज खुलेगा।
  • इस पेज में आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलेगा।
  • प्राप्त हुए इस फॉर्म में सभी जानकारियों का चयन आप को ध्यान पूर्वक से कर देना है।
  • पंजीकरण करते हुए आपको अपनी लॉगिन आईडी को बनाना होगा।
  • लॉगिन आईडी में भी आपको सही विवरण दर्ज करने होंगे।
  • फॉर्म में आपको प्रस्तावित इकाई उत्पाद सेवा वित्त पोषित बैंक निवेश आदि का चयन करना है।
  • इस प्रकार से आपका ऑनलाइन आवेदन पूरा हो जाएगा।
  • आप आवेदन करने के लिए हिंदी या अंग्रेजी भाषा का विकल्प भी चुन सकते हैं।

Conclusion

घोषणा आज के इस आर्टिकल में हमने आपको उत्तराखंड स्वरोजगार योजना 2023 के तहत ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी प्रदान की है। आशा है आपको हमारी यह जानकारी समझ में आ गई होगी। यदि आपको किसी प्रकार की समस्या थी तब आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं।

आप का कमेंट हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और भी अधिक जानकारी को प्राप्त करने के लिए आप योजना की ऑफिशल वेबसाइट पर भी जा सकते है। सरकार द्वारा हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। आप हेल्पलाइन नंबर 18002701213 पर भी संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं।

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