राजस्थान कृषि उपज रहन ऋण योजना: ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

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राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने राजस्थान कृषि उपज रहन ऋण योजना की शुरुआत की है। इस योजना का निर्माण छोटे और सीमांत किसानों के लिए किया गया है। राजस्थान कृषि उपज रहन ऋण योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को कम ब्याज दर पर सरकार लोन उपलब्ध कराने की एक सहायता प्रदान करेगी। इससे किसानों को काफी ज्यादा मदद मिलेगी जिसकी वजह से छोटे और सीमांत किसानों को अपने उत्पाद का सही मूल्य मिल पाएगा। उसी के साथ-साथ इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा सीमांत और छोटे किसानों के लिए डेढ़ लाख का लोन उपलब्ध करवाया जाएगा।

हम बात करें बड़े पैमाने पर कृषि कार्य के लिए तो यहां पर तीन लाख तक का लोन 11 फ़ीसदी के ब्याज दर से राजस्थान कृषि उपज रहन ऋण योजना के तहत उपलब्ध करवाया जाएगा। राजस्थान के किसानों के लिए बहुत अच्छी पहल शुरू की गई है। तो आइए जानते हैं राजस्थान कृषि उपज रहन ऋण योजना के बारे में विस्तार से। आज के इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको राजस्थान कृषि उपकरण अरुण योजना के बारे में पूरी जानकारी देंगे, और बताएंगे की इस योजना का लाभ कौन और कैसे उठा सकता है। लाभ उठाने के लिए आवेदक की पात्रता क्या होनी चाहिए और इसका आवेदन प्रोसेस क्या है उसी के बारे में जानेंगे। तो और भी जानकारी जाने के लिए आगे बढ़ते रहिए।

राजस्थान कृषि उपज रहन ऋण योजना: ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

राजस्थान कृषि उपज रहन ऋण योजना के बारे में

किसानों के लिए अलग-अलग प्रकार की कृषि योजनाएं आती रहती है। इसी प्रकार से यह एक ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत राज्य के छोटे और सीमांत किसानों को लोन वापस करना है। मगर केवल 3% ही करना है बाकी का जो 7% ब्याज रहेगा वह राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इसमें किसानों को सिर्फ 3% का ही ब्याज देना है बाकी की 7% की चिंता राज्य सरकार पर छोड़ देनी है।

राज्य के लोग राजस्थान कृषि उपज रहन अरुण योजना के तहत लाभ तभी उठा सकते हैं जब वह ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके अपना आवेदन पत्र राज्य सरकार को सबमिट करेंगे। अजना को सही प्रकार से चलाने के लिए और मजबूत बनाए रखने के लिए ₹50,00,00,000 (50 करोड़) रुपये की अनुदान राशि राज्य सरकार की तरफ से दी जाएगी। राजस्थान के रहने वाले ऐसे किसान, जिनके पास केवल 2 हेक्टर से कम की भी भूमि है। तब वह भी इस योजना के तहत लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

योजनाराजस्थान कृषि उपज रहन ऋण योजना
शुभारम्भमुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा
लाभार्थीराज्य के छोटे और सीमांत किसान
उद्देश्यराज्य के किसानो को लोन प्रदान करना

राजस्थान कृषि उपज रहन ऋण योजना का उद्देश क्या है

हम सभी जानते हैं कि कोरोनावायरस की वजह से सबके काम रुक चुके हैं। ऐसे में किसान भी काफी शिकार हो चुका है जिसके तहत भारत की जीडीपी में काफी ज्यादा घटौती आ गई है। उसी के साथ साथ भारत की अर्थव्यवस्था पर भी काफी ज्यादा बुरा असर पड़ा है और वह डगमगा सी गई है। मगर सरकार अभी भी कोशिश कर रही है कि इन दोनों को सही बनाए रखें और मजबूत बनाए रखें। ताकि देश में रोजगार बना रहे और सभी लोग अपना कार्य दुबारा अच्छे से शुरू कर सके।

हर राज्य में अलग-अलग योजनाओं का निर्माण हो रहा है। इसीलिए राजस्थान की सरकार ने भी किसानों के लिए यह योजना तैयार की है। ताकि कृषि की गुणवत्ता को प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सके। राजस्थान कृषि उज्जैन रहन अरुण योजना में किसानों को जो भी लोन दिया जाएगा उसका वितरण किया जाएगा जो कि कल्याण कोष की तरफ से होगा। इस योजना का निर्माण करके राजस्थान की सरकार का यह उद्देश्य है कि किसानों की आय में जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा वृद्धि करना।

उसी के साथ-साथ राजस्थान के किसानों को इस योजना के तहत आत्मनिर्भर बनाना है तथा सशक्त भी बनाना है। इसे योजना के जरिए किसानों द्वारा उत्पाद किया गया उत्पादनो का उचित मूल्य दिलाना है।

राजस्थान कृषि उपज रहन ऋण योजना के लाभ

  • इस योजना का लाभ राजस्थान के छोटे और सीमांत किसान ही प्राप्त कर सकते हैं।
  • राजस्थान कृषि उपज रहन ऋण योजना के तहत किसानों को सरकार द्वारा ₹100000 दिए जाएंगे जो कि छोटे और सीमांत किसानों के लिए होंगे।
  • इस योजना के तहत जो भी छोटे और सीमांत किसानों को लोन दिया जाएगा। उस में सिर्फ 3% का लोन ही किसानों को लौटाना होगा और बाकी का 7% राज्य सरकार द्वारा बैंकों में मुहैया कराया जाएगा।
  • बड़े पैमाने पर आने वाले जो भी किसान है उनको ₹300000 दिए जाएंगे। जिसमे 11 प्रतिशत के ब्याज दर पर ऋण का मूल्य मुहैया कराया जाएगा।
  • राजस्थान कृषि उपज रहन ऋण योजना के अंतर्गत लाभ पाने के लिए राज्य के किसानों के पास बैंक अकाउंट होना चाहिए जो उनके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
  • जो भी किसान समय पूरा होने पर अपना-अपना रुण चुका देंगे तब उन्हें ब्याज दर पर 2% की छूट भी मिलेगी।

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राजस्थान कृषि उपज रहन ऋण योजना के लिए पात्रता

  • इस योजना के तहत सीमांत और छोटे किसान ही पात्र होंगे
  • आवेदक किसान राजस्थान का स्थाई निवासी होना चाहिए।
  • एक हैक्टर से कम की भूमि जिन किसानों के पास है उन्हें भी इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने की अनुमति है।
  • कान का व्यक्ति जो राजस्थान के किसी भी जिले में रह रहा है वह इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र है।
  • राजस्थान के किसानों को ही इस योजना के तहत लाभ उठाने की इजाजत है।
  • अभी लोग समय पूरा होते अपना मूल्य चुका देंगे तब उनको ब्याज पर 2% की छूट मिलेगी।
  • उनके पास 2 हेक्टर से भी कम की भूमि है वह लोग भी इस योजना के तहत लाभ उठाने के लिए पात्र हैं।

राजस्थान कृषि उपज रहन ऋण योजना के लिए दस्तावेज

  • पहचान पत्र निवास प्रमाण पत्र
  • आधार कार्ड
  • बैंक अकाउंट पासबुक
  • जिस बैंक से लोन लेना है उसे बैंक का खाता होना चाहिए
  • फसल के संबंधित दस्तावेज
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर
  • भूमि से संबंधित जरूरी दस्तावेज

राजस्थान कृषि उपज रहन ऋण योजना में आवेदन कैसे करे

आप इस योजना के तहत लाभ पाना चाहते हैं तब आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। और अपना आवेदन पत्र ऑनलाइन सबमिशन के माध्यम से राज्य सरकार तक पहुंचाना होगा। तो आइए जानते हैं इस प्रकार से ऑनलाइन आवेदन करना है नीचे कुछ टिप्स दिए हैं उनको कृपया करके फॉलो करें जो इस प्रकार है :-

  • सब से पहले आपको राजस्थान कृषि उपज रोहन ऋण योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा।
  • किसान ने नया होम पेज खुल जाएगा, जिसमें आपको कृषि उपज रहन अरुण योजना इस नाम को ढूंढना है।
  • आपको यह नाम मिलेगा तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने एक पेज खुलेगा
  • यहां आपको आवेदन पत्र मिलेगा। आवेदन पत्र में जितनी भी जानकारियां है उसको भरना है।
  • आवेदन पत्र में आपका आधार नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, भूमि का विवरण, फसल का विवरण, आपका पूरा नाम, पता और अनेक जानकारियां आप से पूछी गई होंगी। उन सभी को ध्यान पूर्वक भरना है।
  • उसी के साथ साथ आप जो भी अंक या विवरण भर रहे हैं वह एकदम सही सही हो। उसमें चूक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा होने पर आपका पत्र रद्द हो सकता है। और ऐसा भी हो कि आपको दोबारा मौका ना मिले इसलिए शांति पूर्वक काम ले।
  • जब आप सही तरीके से सभी जानकारी भर लोगे और उसको चेक कर लोगे,
  • तब आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। इतना करते ही आपका ऑनलाइन आवेदन का प्रोसेस खत्म हो जाएगा।

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