हरियाणा विकलांग पेंशन योजना | हरियाणा दिव्यांग 40 प्रतिशत योजना | विकलांग पेंशन पात्रता | दिव्यांग पेंशन योजना | हरियाणा में विकलांग सरकार काम | Handicapped Pension scheme in Haryana | लाभार्थी पेंशन विवरण haryana
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना को हरियाणा राज्य के रहने वाले विकलांग लोगों के लिए राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि पहले यह योजना शुरू की गई थी तब उसके बाद इसको बंद कर दिया गया था। आज के इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे कि आप हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के तहत किस प्रकार से आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन करके आप किस प्रकार से योजना के तहत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। योजना के तहत आवेदन की प्रक्रिया पात्रता मानदंड दस्तावेजों की सूची जानकारी हम आपको बताने वाले हैं।
दोस्तों जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया कि योजना को शुरू किया गया था मगर उसे बंद भी कर दिया. हालांकि उसमें अभी बहुत सारे बदलाव किए गए हैं जिसकी वजह से अब योजनाओं को दोबारा से शुरू किया गया है। और हरियाणा राज्य के रहने वाले जितने भी विकलांग व्यक्ति हैं वह योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं और जो कभी व्यक्ति विकलांगता से जुड़ा है, उसको योजना के तहत आवेदन करने के लिए 60% प्रतिशत की विकलांगता होने का प्रमाण पत्र भी दिखाना होगा। उसके पश्चात योजना के तहत आवेदन कर के लाभ प्राप्त कर पाएगा।
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना 2023
हरियाणा सरकार ने इस योजना को पहले ही शुरू कर दिया था मगर उस योजना में कुछ ना कुछ कमियां होने के कारण उसे बंद भी कर दिया। लेकिन अब योजना को दोबारा से शुरू किया गया है और उसके अंदर बहुत से सुधार किए गए हैं। आज के इस आर्टिकल में हम आपको हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के बारे में पूरी जानकारी प्रदान करेंगे और बताएंगे कि किस प्रकार से अब योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।
जानकारी के लिए आपको बता दें कि जो भी व्यक्ति विकलांगता से जुड़ा है उसको अपनी विकलांगता का सर्टिफिकेट पेश करना होगा। जिसके बाद भी योजना के तहत आवेदन करने हेतु पात्र माना जाएगा। 60% से लेकर 100% विकलांगता होना अनिवार्य है यदि उसे कम होगी तब योजना के तहत पात्र नहीं माना जाएगा।
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना क्या है
अब हरियाणा राज्य के रहने वाले लोगों के लिए बहुत ही खुशखबरी है क्योंकि यो योजना दोबारा से उनके लिए शुरू कराई गई है जिसके तहत में आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत आवेदन करने हेतु सम्मान से जीने का अधिकार दिलाना योजना का मुख्य उद्देश्य इस योजना के तहत विकलांग व्यक्तियों के लिए संचार होगा और योजना के शुरू होने के बाद आवेदन करने हेतु विकलांग व्यक्ति आत्मनिर्भर और सशक्त महसूस करेंगे।
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना का उद्देश्य
प्यारे दोस्तों जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं विकलांग व्यक्तियों के लिए अपनी जिंदगी का गुजारा करना बहुत ही ज्यादा कठिन होता है। ऐसे समय में उन्हें बहुत सारे लोगों को झेलना पड़ता है उनका ख्याल रखने वाला भी कोई नहीं होता। इन्हीं सब परेशानियों का सामना विकलांग व्यक्तियों को ना करना पड़े।
इसलिए हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा विकलांग पेंशन योजना की शुरुआत की गई है। ताकि इसमें लोग आवेदन करके सरकार द्वारा पेंशन प्राप्त कर सकें और पेंशन से वह अपने जीवन को यापन कर सकें और अपने आर्थिक जरूरतों को भी पूरा कर सकें।
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना अप्लाई फॉरमेट
योजना के तहत आवेदन की प्रक्रिया भी बहुत ही आसान तरीके से है जिसको ऑफिशल वेबसाइट पर जाकर ही आवेदन किया जा सकता है। जानकारी कि आपको बता दें कि हैंडीकैप पेंशन स्कीम के तहत विकलांग व्यक्तियों को 1800 की पेंशन प्रतिमाह राज्य सरकार की तरफ से आर्थिक रूप की सहायता के माध्यम से प्रदान की जाएगी जो कि सीधे उनके बैंक खाते में ही आएगी।
- विकलांग व्यक्तियों के लिए यह योजना काफी ज्यादा लाभकारी है।
- हरियाणा के विकलांग व्यक्ति योजना के तहत पात्र माने जाएंगे।
- आर्थिक रूप से सहायता देना हरियाणा विकलांग पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य है।
- इस योजना के तहत विकलांग व्यक्तियों को आत्मनिर्भर तथा सशक्त बनाना है।
- लोग अपना जीवन अच्छी तरीके से यापन कर सके इसलिए उन्हें योजना के तहत शामिल किया गया है।
- और योजना के तहत पेंशन देने का उद्देश विकलांग व्यक्तियों की आर्थिक जरूरतों को पूरा करना है।
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना का लाभ कौन नही ले सकते
जैसे की हम ने बताया कि विकलांग योजना के तहत केवल विकलांग व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं मगर इसमें और भी कुछ करते हैं जो कि विकलांग व्यक्ति इस योजना के तहत आवेदन करने हेतु पात्र नहीं माने जाएंगे। आइए जानते हैं ऐसे कौन से विकलांग व्यक्ति हैं जिनको हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के तहत शामिल भी नहीं किया जाएगा और लाभ भी प्राप्त नहीं होगा।
- जिन विकलांग व्यक्तियों ने पहले वृद्ध पेंशन योजना के तहत लाभ उठाया है।
- जिन महिलाओं ने विधवा पेंशन योजना के तहत पहले लाभ उठाया है।
- विकलांग व्यक्ति जिनके पास तीन या चार पहिया की वाहन होगी।
- वह विकलांग व्यक्ति जो सरकारी पद पर कार्य करता है।
ऊपर बताए गए निम्नलिखित प्रकार से लोग योजना के तहत लाभ पाने हेतु पात्र नहीं माने जाएंगे और यदि ऐसे लोग आवेदन भी करते हैं तो उनका आवेदन रद्द हो जाएगा।
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु कौन पात्र है
जो भी इच्छुक लाभार्थी हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के तहत लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तब उन्हें नीचे बताए गए निम्नलिखित पात्रता को मानना होगा जिसकी जानकारी इस प्रकार से है।
- विकलांग व्यक्ति हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
- मूल निवासियों ने कहा विकलांग व्यक्ति के पास प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- आवेदक की उम्र कम से कम 18 साल की होनी चाहिए।
- उम्मीदवार व्यक्ति के पास उसके विकलांगता सर्टिफिकेट होना चाहिए।
- विकलांग व्यक्ति की विकलांगता 60% से लेकर 100% की होनी अनिवार्य है।
- शारीरिक तथा मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति भी योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।
- जिन व्यक्तियों को बहुत कम दिखाई देता है वह भी योजना के तहत शामिल किए गए हैं।
- जिन व्यक्तियों को बिल्कुल भी नहीं दिखता भी अंधे हो चुके हैं तब भी पात्र माने जाएंगे।
- कुष्ठ रोगियों को भी योजना के तहत पात्र माना गया है।
- पोलिया से पीड़ित व्यक्ति भी योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।
- उम्मीदवार हरियाणा राज्य में कम से कम 3 साल तक रह रहा हो उसे पात्र माना गया है।
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के तहत आवेदन करने हेतु जरूरी दस्तावेज
जो भी इच्छुक लाभार्थी योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं तब उन्हें कुछ जरूरी दस्तावेज पेश करने होंगे जिसकी जानकारी हमें निम्नलिखित प्रकार से बताई है जो कि नीचे है।
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- विकलांगता का सर्टिफिकेट
- आय प्रमाण पत्र
- वोटर आईडी कार्ड
- मोबाइल नंबर
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
योजना के तहत आवेदन करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें जिसको नीचे निम्नलिखित प्रकार से हमने बताया है।
- सर्वप्रथम आपको योजना की ऑफिशल वेबसाइट पर विजिट करना होगा।
- ऑफिशल वेबसाइट पर जाते ही आपके सामने होम पेज खुल जाएगा।
- इस होम पेज में आपको एक बड़ा सा ऑप्शन दिखाई देगा।
- जहां पर योजना का पीडीएफ होगा।
- हरियाणा विकलांग पेंशन योजना एप्लीकेशन फॉर्म पीडीएफ पर आपको क्लिक करना है।
- एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने नया पेज खुलेगा।
- खुले हुए इसमें आपको पीडीएफ दिखाई देगा।
- इस पीडीएफ को डाउनलोड कर ले।
- PDF को डाउनलोड करने के बाद आपको इसे प्रिंट कर लेना है।
- PDF को प्रिंट करने के बाद इसमें आवश्यक जानकारियों का चयन करें।
- जानकारी में अपना नाम पता विकलांगता आदि की जानकारी सही-सही भरे।
- सभी जानकारियों का चयन हो जाने के बाद आवश्यक दस्तावेजों को भी अटैच कर देना है।
- दस्तावेजों को अटैच करने के बाद आपको संबंधित कार्यालय में जाना है।
- संबंधित कार्यालय में आवेदन पत्र तथा दस्तावेजों के साथ जमा करा देना है।
- दस्तावेजों को जमा कराने के बाद आपकी जानकारी के पुष्टिकरण की जाएगी।
- उसके बाद आपको कुछ ही दिनों में आप सेलेक्ट हुए हैं या नहीं सूचित कर दिया जाएगा।
- यदि लाभार्थी योजना के तहत सिलेक्ट हो जाते हैं तब उन्हें योजना के तहत पेंशन प्राप्त होगी।
Conclusion
प्यारे दोस्तों आज के इस आर्टिकल में हमने आपको हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के बारे में जानकारी प्रदान की है। आशा है आपको हमारी आज की या पोस्ट अच्छी लगी होगी और आप जान गए होंगे कि योजना के तहत आपको किस प्रकार से आवेदन करना है और आवेदन करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। याद रहे आपको अपने सारे दस्तावेजों को तैयार रखना है उसके बाद ही आप आवेदन करने के लिए आगे कदम बढ़ाए।
यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्या आती है तब आप ऑफिशल वेबसाइट पर जाकर और भी अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपने पहले भी किसी योजना के तहत लाभ प्राप्त किया है जिसकी सूची हमने ऊपर बताई है। तब आपको योजना के तहत दुबारा से स्वीकारा नहीं जाएगा। तब खुद से फॉर्म नहीं भर सकते हैं तब किसी जानकार से सही-सही जानकारियां का चयन करवाएं।