यूपी परिवारिक लाभ योजना : ऑनलाइन आवेदन | Rashtriya Parivarik Labh Yojana

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यूपी परिवारिक लाभ योजना : Rashtriya Parivarik Labh Yojana का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी द्वारा गरीब परिवारों को वित्तीय सहायता को प्रदान करने के लिए किया गया है। यूपी परिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत राज्य के सभी परिवार के एकमात्र कमाने वाले मुखिया की मृत्यु हो जाने पर उसे राज्य सरकार द्वारा ₹30000 तक की धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी।

उत्तर प्रदेश राज्य के समाज कल्याण विभाग ने उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदेश को सफलतापूर्वक चलाने की जिम्मेदारी दी गई है। आज के इस पोस्ट के माध्यम से हम आपको यूपी परिवारिक लाभ योजना के बारे में पूरी जानकारी देंगे तो था उसके बारे में डिटेल से हर एक पेड़ों को आपके समक्ष रखेंगे। योजना के बारे में और भी जानकारी को प्राप्त करने के लिए हमारे इस आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़ें।

यूपी परिवारिक लाभ योजना ऑनलाइन आवेदन | Rashtriya Parivarik Labh Yojana

Rashtriya Parivarik Labh Yojana

दोस्तों आपको बता दें कि यूपी परिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य के सभी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के गरीब परिवारों को शामिल किया जाएगा। यूपी परिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत पहले सरकार द्वारा ₹20000 तक की धनराशि आर्थिक रूप में प्रदान की जा रही थी मगर इस को अब 2013 में बढ़ाकर ₹30000 तक कर दिया गया है।

उत्तर प्रदेश राज्य के जो भी गरीब परिवार यूपी परिवारिक लाभ योजना के तहत सहायता प्राप्त करना चाहते हैं और लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तब उन्हें योजना के तहत आवेदन करना होगा। लाभार्थियों के पास Rashtriya Parivarik Labh Yojana के तहत ली जाने वाली सरकार द्वारा वित्तीय सहायता को प्राप्त करने हेतु बैंक अकाउंट होना अनिवार्य है। और उनका बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना भी जरूरी है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करेगी।

Rashtriya Parivarik Labh Yojana का उद्देश्य

दोस्तों जैसे सभी आप लोगों को पता है कि परिवार का मुखिया होता है। वह की सबसे बड़ा होता है घर में वही सब लोगों का पालन पोषण करता है और उसके लिए कमाई करने वाला एकमात्र व्यक्ति ही होता है। अगर किसी भी कारण की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है तब उसके परिवार वालों को काफी ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मृत्यु के बाद अपनी आजीविका चलाने के लिए काफी सारी दिक्कत है और ऐसी स्थिति में उसका परिवार आरती संकट में पड़ जाता है।

सरकार ने इन्हीं सारी परेशानियों को देखते हुए यूपी परिवारिक लाभ योजना का शुभारंभ किया गया है। ताकि इसके जरिए जो भी लाभार्थी आवेदन करेगा उसकी मुखिया की मृत्यु हो जाने के बाद जीवन यापन करने के लिए ₹30000 तक की वित्तीय सहायता के रूप में धनराशि प्रदान की जाएगी। जो कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा होगी और यूपी परिवारिक लाभ योजना के तहत सरकार द्वारा प्राप्त हुई धनराशि को पाकर लाभार्थी अच्छे से जीवन यापन कर सकता है और अपनी आर्थिक जरूरतों को भी पूरा कर सकता है।

Rastriya Parivarik Labh Yojana 2024 key Highlights

योजना का नामराष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना
किनके द्वारा शुरू की गयीउत्तर प्रदेश सरकार
लाभार्थीउत्तर प्रदेश राज्य के गरीब परिवार
विभागउत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग
आवेदन करने का तरीकाऑनलाइन माध्यम से
ऑफिसियल वेबसाइटhttp://nfbs.upsdc.gov.in/

राष्ट्रीय आजीविका मिशन

Rashtriya Parivarik Labh Yojana के लाभ

  • गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को यूपी परिवारिक लाभ योजना का लाभ प्राप्त होगा।
  • गरीब लोगों के परिवार को ₹30000 तक का निधन आर्थिक सहायता के रूप में प्राप्त होगा।
  • परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाने के बाद राज्य सरकार द्वारा ₹30000 की धनराशि प्राप्त होगी।
  • केवल उन्हीं लोगों को लाभ प्राप्त होगा जिनके मुखिया की किसी कारण से मृत्यु हो गई है।
  • वही लोग योजना में शामिल किए जाएंगे जिनके परिवार में मुखिया के सिवा कोई ना कमा रहा हो।
  • अन्ना के अंतर्गत अब तक बहुत से परिवारों को लाभ प्रदान किया जा चुका है।
  • आगे भी Rashtriya Parivarik Labh Yojana के अंतर्गत परिवारों को नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम लाभावन्ति करेगी।
  • शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के गरीब परिवारों को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
  • एकमुश्त धनराशि आवेदन कर्ता के बैंक खाते में यूपी परिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत जमा की जाएगी।
  • धनराशि को प्राप्त करने के लिए आवेदक के पास अपना बैंक अकाउंट होना चाहिए।
  • आवेदक का बैंक अकाउंट उसके आधार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य है।
  • सरकार द्वारा दी जाने वाली धनराशि लाभार्थी को आवेदन से 45 दिन के अंदर ही प्रदान की जाएगी।

Uttar Pradesh Rashtriya Parivarik Labh Yojana की पात्रता

उत्तर प्रदेश के जॉबिसजॉब लाभार्थी यूपी परिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत आवेदन करके लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तब उन्हें कुछ पात्रता मानदंड को फॉलो करना होगा जिनको हमने निम्नलिखित नीचे इस प्रकार से बताया है।

  • उम्मीदवार उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
  • यूपी परिवारिक लाभ योजना का लाभ केवल उन्हीं परिवारों को दिया जाएगा जिनके मुखिया की मृत्यु हुई है।
  • परिवार जे मुखिया की आयु 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • शहरी क्षेत्रों के परिवार की वार्षिक आय ₹56,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • ग्रामीण क्षेत्रों के परिवार की वार्षिक आय ₹46,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • यूपी परिवारिक लाभ योजना के तहत वह परिवार पात्र माने जाएंगे जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं।

ग्रामीण शौचालय लिस्ट

यूपी परिवारिक लाभ योजना के लिए जरूरी दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • पैन कार्ड
  • पहचान पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • बैंक अकाउंट पासबुक
  • मोबाइल नंबर
  • मुखिया की मृत्यु का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मुखिया का आयु प्रमाण पत्र
  • बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी है।

यूपी परिवारिक लाभ योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

उत्तर प्रदेश के जो भी इच्छुक लाभार्थी यूपी परिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तब नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर के आवेदन कर सकते हैं। और योजना के तहत लाभ प्राप्त कर सकते हैं जिसकी प्रक्रिया हमने निम्नलिखित इस प्रकार से बताई है।

  • सबसे पहले आपको समाज कल्याण विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा।
  • ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
  • वेबसाइट के होम पेज में आपको नया पंजीकरण का विकल्प दिखाई देगा।
  • दिखाई दे रहे नया पंजीकरण विकल्प पर आकर गया है।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना
  • नया पंजीकरण विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपके सामने नई विंडो खुल जाएगी।
  • इस नए पेज में आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाई दे रहा होगा।
  • दिखाई दे रहे रजिस्ट्रेशन के फोन पर आपको क्लिक कर देना है।
  • अब आपके सामने बहुत ही जानकारियां प्रदान करने के लिए कहा गया होगा।
  • खाली जगह पर आपको सभी जानकारियों का चयन कर देना है।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना
  • जानकारी में जनपद, आवेदक विवरण, बैंक अकाउंट वितरण, निवासी आदि का चयन करना है।
  • उसके बाद मृत व्यक्ति का विवरण भी दर्ज कर देना है।
  • इन सब जानकारियों का चयन होने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर दें।
  • सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आपका पंजीकरण सफलता पूर्वक हो जाएगा।

यूपी परिवारिक लाभ योजना के तेहत किये गए आवेदन की स्तिथि कैसे देखें – Rashtriya Parivarik Labh Yojana Application Status

उत्तर प्रदेश के जो भी लाभार्थी यूपी परिवारिक लाभ योजना के तहत आवेदन कर चुके हैं। और अब अपनी आवेदन की स्थिति को जांचना चाहते हैं। तब नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके जांच सकते हैं जिसको हमने निम्नलिखित इस प्रकार से बताया है।

  • सबसे पहले आवेदकों समाज कल्याण विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा।
  • ऑफिशल वेबसाइट पर जाने के बाद वेबसाइट का पेज खुल जाएगा।
  • वेबसाइट के पेज में आवेदन पत्र की स्थिति का ऑप्शन दिखाई देगा।
  • दिखाई दे रहे आवेदन पत्र की स्थिति के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
  • ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक अगला पेज खुल जाएगा।
  • इस पेज में आपको कुछ जानकारियों का चयन करना होगा।
  • जानकारी में डिस्ट्रिक्ट, अकाउंट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर आदि का चयन करें।
  • जानकारियों का चयन हो जाने के बाद सब सर्च बटन पर क्लिक कर देना है।
  • सर्च बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आवेदन की स्थिति खुलकर आ जाएगी।
  • अब यहां पर आप अपने आवेदन की स्थिति की जांच कर सकते हैं।

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